वस्तुएं- इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। (0%)
• रोजमर्रा के सामान जैसे दूध, खुला आटा, खुला बेसन, खुला मैदा, लस्सी, खुला पनीर, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, बटर मिल्क, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, चावल, पापड़, रोटी, खुला अनाज, जानवरों का चारा, जलावन की लकड़ी, फ्रेश मीट, फिश चिकन, अंडा, स्टांप. न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चुड़िया और हडैंलूम जैसे रोजमर्रा के सामान जीएसटी से बाहर रखे गए हैं।
सेवाएं- इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। (0%)
• Hotels and lodges with tariff below Rs1,000, Grandfathering services has been examped under GST.
वस्तुएं- इन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा।
• ब्रांडेड फ़ूड जैसे ब्रांडेड पनीर, खाने का तेल, रसोई गैस, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, फिश फिलेट, क्रीम, सिकम्ड मिल्ड पाउडर, मसाले, पिज्जा ब्रेड, रस, साबूदाना, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, केरोसिन, झाड़ू, कोयला, दवाएं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ज्योमेट्री बॉक्स, कृत्रिम किडनी, हैंड पंप, लोहा, स्टील, लोहे की मिश्रधातुएं, तांबे के बर्तन, स्टेंट और लाइफबोटस जैसी वस्तुएं को 5 पर्सेंट के स्लैब में रखा गया है।
सेवाएं- इन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा।
• Transport services (Railways, air transport), small restaurants will be under the 5% category because their main input is petroleum, which is outside GST ambit.
वस्तुएं- इन पर 12% की दर से टैक्स लगेगा।
• फ्रूट् जूस, भुजिया, नमकीन, काजू, किशमिश, आयुर्वेदिक दवाएं, फ्रोजन मीट प्रॉडक्ट्स, बटर, पैकेज्ड ड्राई फ्रूट्स, घी, मक्खन, दूध से बने ड्रिंक्स, बायो गैस, मोमबत्ती, एनेस्थेटिक्स, ऐनिमल फैट, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, एलपीजी स्टोव, नट, बोल्ट, पेंच, ट्रैक्टर, साइकल, एलईडी लाइट, खेल का सामान, आर्ट वर्क, कैलेंडर्स, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन, चश्मे के लेंस और सेल फोन जैसी जरूरी आइटम्स को 12 पर्सेंट के स्लैब में रखा गया है।
सेवाएं- इन पर 12% की दर से टैक्स लगेगा।
• Non-AC hotels, business class air ticket, fertilizers, Work Contracts will fall under 12 %GST
वस्तुएं- इन पर 18% की दर से टैक्स लगेगा।
• रिफाइंड शुगर, कंडेंस्ड मिल्क, जैम, जेली, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इस्टैंट फूड मिक्सेज, मिनरल वॉटर, बालों का तेल, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजवर्ड वेजिटेबल्स, साबुन, हेलमेट, टिशू, लिफाफे, नोट बुक्स, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम कोक, टॉयलेट पेपर, स्टील प्रोडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18 फीसदी टैक्स लगाए जाने का निर्णय किया गया है।
सेवाएं- इन पर 18% की दर से टैक्स लगेगा।
• AC hotels that serve liquor, telecom services, IT services, branded garments and financial services will attract 18 per cent tax under GST.
वस्तुएं- इन पर 28% की दर से टैक्स लगेगा।
• मोटर कार, मोटर साइकल, चॉकलेट, कोकोआ बटर, फैट्स, ऑयल, पेंट, परफ़्यूम, डीओडरन्ट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाइ, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, च्यइुगंम, गुड़, कोकोआ रहित चॉकलेट, मेकअप का सामान, वॉल पुट्टी, दीवार के पेंट, टूथपेस्ट, पान मसाला, वातित जल, फ़्रिज़, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, रेज़र, सिलाई मशीन, वाशिंग मशीन, एटीएम, लिक्विड सोप, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, चमड़े के बैग, मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, माइका, टेम्पर्ड ग्लास, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, मैनिक्योर, पैडिक्योर सेट, पियानो, ऑटोमोबाइल्स, रिवॉल्वर, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और नौकाविहार को लग्जरी मानते हुए सबसे अधिक टैक्स लेने का फैसला किया गया है।
सेवाएं- इन पर 28% की दर से टैक्स लगेगा।
• 5-star hotels, race club betting, cinema will attract tax 28 per cent tax slab under GST
• नोट – सोना-चांदी के लिए विशेष दर 3 फीसदी है जबकि मंहगी गाड़ियां, लग्जरी गुड्स वगैरह पर 15 फीसदी की दर से अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव है।
• टैक्स से जो कमाई होगी, उसका इस्तेमाल राज्यों को जीएसटी लागु होने की सूरत में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए होगा। उम्मीद है की टैक्स से करीब 50 हजार करोड़ रुपये की कमाई होगी।
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कितने प्रकार के GST Return File करने होंगे?
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