क्या-क्या है जीएसटी से बाहर
• शराब पूरी तरह से बाहर है. बकायदा संविधान संशोधन विधेयक में इसका जिक्र है। मतलब ये हुआ कि पहली जुलाई के बाद पूर्व की तरह राज्य सरकारें आबकारी लगाती रहेंगी।
• पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस अभी बाहर है लेकिन तकनीकी तौर पर ये समझना जरुरी है कि ये संविधान में संशोधन के बाद हैं तो जीएसटी की दायरे में, लेकिन जीएसटी काउंसिल का फैसला है कि इन पर जीएसटी कुछ समय बाद ही लागू होगा। तब तक मौजूद व्यवस्था के तहत केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें उनपर कर लगाती रहेंगी।
• शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जीएसटी से पूरी तरह बाहर है।
• GST (वस्तु और सेवा कर) में Tax Rates तय कर दी गयी हैं और इन GST Rates को मोटे तौर पर 5 भागों (Slabs) में बांटा गया हैं – 0%, 5%, 12%, 18% व 28%।
• आवश्यकताओं और रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर कम टैक्स दरें रखी गयी हैं वहीं विलासिता की वस्तुओं और सेवाओं पर GST की Rates High रखी गई है।
• GST की अधिकतम दर 28% रखी गयी हैं और करीब 19% वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर 28% की दर से GST लगेगा।
• जीएसटी के बाद ज्यादातर वस्तुएं सस्ती होंगी और सेवाएं महंगी होंगी।
• सरकार के मुताबिक जीएसटी के दायरे में आने वाले 81 फीसदी सामानों की कीमत कम हो जाएगी।
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किन पर टैक्स लगेगा और किन पर टैक्स नहीं लगेगा
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