कौन-कौन लोग GST के दायरे में आएंगे:
• 20 लाख रुपये या उससे कम सालाना कारोबार करने वाले जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। पूर्वोत्तर और विशेष दर्जा वाले राज्यों जैसे जम्म-ूकश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये सीमा 10 लाख रुपये होगी। ऐसे कारोबारी चाहे तो जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलेगा।
• 20 लाख रुपये से ज्यादा (विशेष दर्जा वाले राज्यों में 10 लाख रुपये) के सालाना कारोबार करने वालों को जीएसटीएन पर अपने पैन के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
• 20 लाख रुपये से ज्यादा लेकिन डेढ़ करोड़ रुपये से कम तक का सालाना कारोबार करने वाले 90 फीसदी व्यापारी, कारोबारी, उद्यमी राज्य सरकार के नियंत्रण में आएंगे जबकि बाकी 10 फीसदी केंद्र सरकार के तहत। कारोबारियों की चयन प्रकिया लॉटरी के जरिए होगा।
• डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा का सालाना कारोबार करने वालों में आधे राज्य सरकार के अधीन होंगे जबकि बाकी केंद्र सरकार के अधीन। कौन से कारोबारी किस के अधीन आएंगे, इसका फैसला भी लॉटरी के आधार पर होगा।
GST लागु होने के बाद किसी भी राज्य में सामान का एक दाम होगा।
• जीएसटी लागू होने से सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा।
• पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही टैक्स चुकाना होगा।
• यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही रहेगी।
• सरकार के मुताबिक जीएसटी के दायरे में आने वाले 81 फीसदी सामानों की कीमत कम हो जाएगी।
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क्या-क्या है जीएसटी से बाहर
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